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अंतिम अपडेट 28 अक्टूबर 2026, दोपहर 1:53 बजे ↻ ताज़ा ख़बर

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत मौतों के लिए मुआवजा योजना तीन महीने में लागू करने का आदेश दिया

पूरी खबर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देने के लिए 'राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम-2025' को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। अदालत ने योजना को तीन महीने के भीतर लागू करने का आदेश दिया, जिससे जेलों में सुरक्षा और उत्तरदायित्व के प्रश्न उठते हैं। सरकार को अब इस योजना की रूपरेखा तैयार कर, वित्तीय व्यवस्था और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, राज्य प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने की अपेक्षा है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की सराहना की है। अभी तक योजना के विस्तृत प्रावधान और लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं हुई है, जिससे आगे की जाँच और निगरानी आवश्यक होगी।

घटनाक्रम

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मुख्य तथ्य

जवाबदेही के सवाल

उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।

आगे क्या

आगे की रिपोर्ट में योजना के ड्राफ्ट दस्तावेज़ और लाभार्थी मानदंडों की जाँच पर नज़र रखनी होगी, साथ ही राज्य सरकार की कार्यान्वयन समयसारिणी की समीक्षा करनी होगी।

स्रोत

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