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अंतिम अपडेट 22 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:37 बजे ↻ ताज़ा ख़बर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शारीरिक संबंध न करने को मानसिक क्रूरता मानते हुए न्यायिक निरीक्षण की मांग की

पूरी खबर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका में कहा कि पत्नी का बिना वैध कारण शारीरिक संबंधों से इनकार करना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अदालत ने इस मुद्दे को वैवाहिक अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा और संबंधित पक्षों को न्यायिक निरीक्षण की सलाह दी। याचिका में यह भी उल्लेख है कि इस प्रकार के मामलों में सामाजिक और कानूनी जागरूकता की कमी है, जिससे पीड़ित पक्ष को उचित सुरक्षा नहीं मिल पाती। अब इस निर्णय के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी, सामाजिक संगठनों की भागीदारी और संभावित विधायी सुधारों पर चर्चा चल रही है।

घटनाक्रम

3 घटनाक्रम

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मुख्य तथ्य

जवाबदेही के सवाल

उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।

आगे क्या

अगले महीने न्यायिक निरीक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जिसमें कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण होगा।

स्रोत

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