राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी के रोडवेज स्टॉपेज बंद करने पर परिवहन सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
पूरी खबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने नारायण सिंह सर्कल पर आरएसआरटीसी के टिकट काउंटर व बस स्टॉपेज बंद करने के फैसले को चुनौती दी और परिवहन सचिव को स्थिति‑समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट के दो न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और संदीप तनेजा ने जन असुविधा को उजागर किया, जबकि आरएसआरटीसी ने अभी तक आधिकारिक कारण नहीं बताया। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद भी स्टॉपेज बंद ही बना हुआ है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।
घटनाक्रम
2 घटनाक्रमराजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को सुनवाई में परिवहन सचिव को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्टॉपेज बंद ही बना है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक बस सेवा नहीं मिल पा रही है।
यह पन्ना 30 अगस्त 2026, रात 3:12 बजे की स्थिति है — बाद के अपडेट इसमें शामिल नहीं हैं।
मुख्य तथ्य
- नारायण सिंह सर्कल पर आरएसआरटीसी के टिकट काउंटर व बस स्टॉपेज बंद हैं।
- राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव से स्टॉपेज बंद करने के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
- हाईकोर्ट की खंडपीठ में न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह एवं न्यायाधीश संदीप तनेजा ने जन‑असुविधा को प्रमुख मुद्दा बताया।
- आरएसआरटीसी ने अभी तक बंद करने का आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया।
जवाबदेही के सवाल
उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विश्लेषणात्मक सवाल। ये आरोप नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही के प्रश्न हैं।
- राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन सचिव कब तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे?
- राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को स्टॉपेज बंद करने का आधिकारिक कारण कब सार्वजनिक करना चाहिए?
- हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जन असुविधा को कम करने के लिए कौन‑से तात्कालिक उपाय सुझाए हैं?
- क्या परिवहन विभाग इस मुद्दे को हल करने के लिए वैकल्पिक बस सेवा या रूट पुनःस्थापित करने की योजना बना रहा है?
आगे क्या
हाईकोर्ट की रिपोर्ट की अंतिम तिथि और संभावित कार्यवाही पर 5 सितंबर 2026 को सुनवाई की उम्मीद है।